Haryana News :- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना : हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली विवाह शगुन राशि में बढ़ोतरी की गई है योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति(SC Caste) के परिवारों को कन्यादान के तौर पर ₹71000 की धन राशि दी जाएगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत शगुन के तौर पर ₹66000 की राशि शादी के अवसर पर और ₹5000 की राशि शादी के 6 माह के अंदर अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरांत दी जाएगी। इस पोस्ट में हम आपको इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता और उन में प्रयोग होने वाले दस्तावेजों के बारे में बताएंगे।
विवाह शगुन योजना फॉर्म कब भरें
- आवेदक को अपनी लड़की की शादी से 2 महीने पहले आवेदन करना होगा और शादी के 3 महीने बाद तक पार्थी देवी की किसी ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है
- इस योजना का लाभ लेने के लिए 2 महीने पहले ही आवदेन करें देरी से पात्र आवेदकों को महानिदेशक पंचकूला से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
किस को कितने पैसे मिलेंगे
- अनुसूचित जाति के परिवार को कन्यादान के तौर पर ₹71000 की राशि दी जाएगी ₹6000 की राशि शादी के अवसर पर और ₹5000 की राशि शादी रजिस्ट्रेशन करने पर
- समाज के सभी वर्गों की विधवाओं तलाकशुदा अनाथ बेसहारा औरतों जिनकी वार्षिक आय ₹180000 से कम है उनके बच्चों की शादी के लिए ₹51000 रुपए की राशि दी जाएगी।
- सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के संबंधित गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय ₹180000 से कम है उनकी लड़की की शादी के लिए ₹31000 की राशि दी जाएगी
- जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल राशन कार्ड नहीं है और वार्षिक आय ₹180000 से कम है ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में ₹31000 की धनराशि दी जाएगी।
जरूरी दस्तावेज़
- फैमिली आईडी
- बीपीएल राशन कार्ड
- आवदेक का आधार कार्ड
- आवदेक का बैंक खाता
- लड़की का आधार कार्ड
- लड़की की ऐज का प्रूफ
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- लड़के का आधार कार्ड
- लड़की के माता-पिता का आधार कार्ड
- लड़के की ऐज प्रूफ
- लड़की की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आवदेक की पासपोर्ट साइज फोटो
- लड़के की पासपोर्ट साइज़ फोटो
कैसे अप्लाई करें ?
सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट की एक फाइल बना लेनी है उसके बाद आप अपने नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर इसे ऑनलाइन करवा सकते हैं ऑनलाइन करवाने के बाद आपको अपने नजदीकी कार्यालय में फाइल को जमा करवाना होगा। सरल हरियाणा जीओवी डॉट इन पर जाकर आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं।
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