Labour Copy Top 5 Schemes : क्या आपको पता है हरियाणा सरकार मजदुर कॉपी पे इतने बेनेफिट्स दे रही है आप सुन कर हेरान रह जाएंगे | और अगर आप ने अपनी लेबर कॉपी बना रखी है तो आपको इन सभी स्कीम की जानकारी होनी चाहिए इस पोस्ट में हम लेबर कॉपी पे मिलने वाली टॉप स्कीम की बात करेंगे |
Labour Copy Schemes लिस्ट
- श्रमिकों के लड़कों व अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर शगुन के तौर पर वित्तीय सहायता।
- कन्यादान के रूप में 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता योजना |
- बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना।
- नई साईकिल खरीदने पर वित्तीय सहायता |
- महिला श्रमिकों को नई सिलाई मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता |
- किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसकी विधवा या आश्रित को 2,00,000 रूपये की वित्तीय सहायता |
- श्रमिक की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 5,000,00 रूपये की वित्तीय सहायता |
- श्रमिकों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता।
- व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेष परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 20 हजार रुपये तक तथा UPSC एवं HPSC की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतू श्रमिकों के बच्चों को 1 लाख रुपये की राषि प्रदान करना।
- श्रमिकों के लडके व लडकियों के लिए पहली कक्षा से बारवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तीय सहायता |
- बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे वित्तीय सहायता।
- बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे वित्तीय सहायता।
- श्रमिकों को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता |
- महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता ।
- श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर/जबडा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता।
- श्रमिकों कि किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों (Artificial Limbs) हेतू वित्तीय सहायता।
- श्रमिकों व उनके बधिर आश्रितों को श्रवण मशीन हेतू वित्तीय सहायता।
- दिव्यांग श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को तिपहिया साईकल हेतू वित्तीय सहायता ।
- श्रमिकों को LTC(Leave Travel Concession) की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे सहायता।
- श्रमिकों के दिब्यांग (अन्धे, मंदबुद्धि, मूक तथा बाधिर) बच्चों को वित्तीय सहायता ।
- श्रमिक की कार्य स्थल से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतु वित्तीय सहायता |
Labour Copy Top 5 Schemes
कन्यादान के रूप में 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता योजना
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को उनकी लड़कियों की शादी तथा कार्यरत महिला श्रमिकों की स्वयं की शादी हेतू कन्यादान स्वरूप 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 23.02.2015 से उक्त योजना का लाभ 02 कन्याओं से बढ़ाकर 03 कन्याओं के विवाह हेतू दिया जा रहा है तथा दिनांक 15-01-2019 से कन्यादान की राशि शादी के आयोजन की तिथि से तीन दिन पहले प्रदान की जायेगी। इस योजना के लागू होने से लड़की को समाज में बोझ नही माना जायेगा तथा लड़के-लड़की के भेदभाव को भी कुछ सीमा तक कम किया जा सकेगा। इस सहायता का श्रमिकों द्वारा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आर्थिक सहायता पर कोई प्रभाव नही होगा।
Labour vivah shagun yojana eligibility : पात्रता व निर्धारित शर्तें
- शादी के आयोजन की तिथि उपरांत छः मास के अन्दर-अन्दर प्रबन्धक शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र बोर्ड के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। यदि छः मास के अन्दर-अन्दर प्रबन्धक बोर्ड के समक्ष उक्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता तो उन्हें उक्त योजना के तहत दी गई राशि बोर्ड के पास जमा करवानी होगी।
- संस्था द्वारा श्रमिक की शादी की अण्डरटेंकिग प्रस्तुत करनी होगी।
- श्रमिक एक अंडरटेकिंग अपलोड करेगा जिसमें बोर्ड से पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार अथवा पहले कभी भी कन्यादान न लेने बारे स्पष्ट वर्णन किया गया हो।
- श्रमिक के परिवार के सदस्य/आश्रित हेतू आवेदन करने के लिए आवेदन के साथ श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण जैसे राशन कार्ड इत्यादि की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि दिनांक 15-01-2019 से 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष निर्धारित कर दी गई है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना
इस योजना का उ६ेश्य हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में स्वयः कार्यरत श्रमिकों व श्रमिकों के बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करना है। परीक्षा पास करने पर व अगली परीक्षा में पढ़ाई जारी करने पर स्वयः श्रमिक तथा श्रमिकों की 3 लड़कियों तथा 2 लड़कों तक विभिन्न कक्षाओं में निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है।
Study Course | Male | Female |
9 वीं से 10 वीं कक्षा | 5000 | 7000 |
11वीं से 12वीं कक्षा | 5500 | 7750 |
सभी प्रकार की स्नातक डिग्रियों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए (Graduation) | 6000 | 8500 |
सभी प्रकार की इंजिनियरिंग डिग्री, बी0फार्मेसी के प्रत्येक वर्ष के लिए (engineering) | 8000 | 11500 |
पोलीटैकनिक डिपलोमें, सी0ए0 डी0 फार्मेसी, ए0एन.एम0, जी0एन0एम0 तथा अन्य अंडरग्रेज्युएट डिप्लोमा कोर्सों के प्रत्येक वर्ष के लिए ( Diploma) | 7000 | 10000 |
आई0टी0आई डिप्लोमा कोर्स के प्रत्येक वर्ष के लिए (ITI) | 6000 | 8500 |
सभी प्रकार की स्नातकोतर डिग्रीयों /डिप्लोमें/ बी0 एस0 सी0 नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए ( Post Graduate) | 7000 | 10000 |
सभी प्रकार की मैडीकल डिग्रीयों (एम0 बी0बी0एम0, बी 0 डी 0 एस0, बी0 ए0 एम0एस0 आदि) के प्रत्येक वर्ष के लिए (Medical Course) | 11000 | 16000 |
पात्रता व निर्धारित शर्तें :-
- इस योजना के लाभ हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। 31 दिसम्बर के बाद की तिथि में प्रस्तुत केसों पर विचार नही किया जायेगा |
- यदि श्रमिक का बच्चा किसी और संस्था से भी छात्रवृति ले रहा है तो वह भी योजना का लाभ ले सकता है |
- यदि कोई छात्र झूठा प्रमाण-पत्र देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो उसको भविष्य में कभी भी छात्रवृत्ति नही दी जायेगी और दी गई छात्रवृति की राशि वापिस ले ली जायेगी ।
- जो छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते ।
- बच्चे जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं और पुनः पढ़ाई जारी रखते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जो बच्चे हरियाणा राज्य से बाहर पढ़ाई जारी रखे हुए हैं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा ।
- रि-अपियर/कम्पार्टमैन्ट आने पर छात्र/छात्रा योजना के पात्र नहीं होंगे।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
नई साईकिल खरीदने पर वित्तीय सहायता (Labour Copy Top 5 Schemes)
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को उनके निवास स्थान से संस्था तक डयूटी पर आने-जाने के लिए नई साईकल खरीदने हेतू 3000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
पात्रता व निर्धारित शर्तें :-
- श्रमिक को 5 वर्ष के ब्लाक में एक बार 3000 रूपये की राशि साईकल खरीदने हेतू वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।
- संस्था द्वारा जारी श्रमिक का आई डी प्रमाण अपलोड करना होगा ।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है।
- निर्धारित मासिक वेतन सीमा 18,000 रूपये है।
श्रमिक की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 5,000,00 रूपये की वित्तीय सहायता
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों को दिनांक 15.01.2019 से कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने की अवस्था में मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी |
पात्रता व निर्धारित शर्तें :-
- पुलिस F.I.R./D.D.R. की साक्षांकित प्रति,पोस्टमार्टम रिपोर्ट की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
- विधवा/आश्रित को ई. एस. आई. कार्ड/ई. पी. एफ. के नोमिनेशन कार्ड की प्रति /राशन कार्ड की प्रति व श्रमिक की मृत्यु का प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।
- विधवा/आश्रित को ई. एस. आई. कार्ड/ई. पी. एफ. के नोमिनेशन कार्ड की प्रति /राशन कार्ड की प्रति व श्रमिक की मृत्यु का प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।
- इस योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2016 से गैर अंशदाता औद्योगिक एवं वाणिज्यक श्रमिकों को भी शामिल कर लिया गया है, जिनकी संस्थान में आगजनी, भवन गिरने आदि से मृत्यु या अपंगता हो जाती है।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की मासिक वेतन अवधि निर्धारित नही है।
महिला श्रमिकों को नई सिलाई मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत महिला श्रमिकों को उनके घरेलू उपयोग हेतू सिलाई मशीन खरीदने हेतू 3500 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
पात्रता व निर्धारित शर्तें :-
- श्रमिक को 5 वर्ष के ब्लाक में एक बार 3500 रूपये की राशि सिलाई मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।
- संस्था द्वारा जारी श्रमिक का आई डी प्रमाण अपलोड करना होगा ।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 18,000/-रूपये से अधिक न हो ।
Official Website | HBOCW |
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